Vehicle Insurance : वाहन बीमा क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें ?
Third Party Motor Insurance : भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती है लेकिन, इतनी दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी कई व्यक्ति अपने वाहनों का Insurance नहीं करवाते. हमारे देश मैं Insurance सिर्फ चालान से बचने का एक जरिया माना जाता हैं, हालांकि वह भूल जाते हैं Insurance सिर्फ हमें Police से नहीं बचाता बल्कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में सहारा भी बनता है. सभी वाहनों के लिए Third Party Insurance होना अनिवार्य होता है, कई व्यक्ति Third Party Insurance के लाभ से अनजान हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि Third Party Insurance से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 सितंबर 2018 से पूरे भारतवर्ष में सभी दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का Third Party Insurance करवाना अनिवार्य हो गया है साथ ही Car एवं Private Commercial Vehicles के लिए कम से कम 3 साल का Third Party Insurance करवाना अनिवार्य कर दिया गया है.बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे खरीदें?
यदि आप नया वाहन खरीदने हैं आपको 5 साल के लिए Third Party Insurance करवाना अनिवार्य है. Two Wheeler हो या Car अथवा Commercial Vehicles के लिए भी Third Party Insurance करवाना अनिवार्य है. यदि आप बिना Third Party Insurance के वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है. बिना Insurance करवाए वाहन चलाना कानूनन अपराध माना जाता है.
आज हम इस लेख में जानेंगे Insurance क्या होता है? What Is Insurance, वाहन Insurance क्या है? What Is Vehicle Insurance, Third Party Insurance क्या? What Is Third Party Insurance, Third Party Insurance कैसे करवाएं? How To Get Third Party Insurance, Third Party Insurance करवाने के फायदे? Benefits Of Getting Third Party Insurance, Online Third Party Insurance कैसे करवाएं? How To Get Third Party Insurance Online, Third Party Insurance Claim कैसे करें? How To Claim Third Party Insurance
Insurance क्या होता है? What Is Insurance
बीमा क्या होता है? What Is Insurance अक्सर यह सवाल आपने कई व्यक्तियों के मुंह से जरूर सुना होगा. Insurance भविष्य में होने वाले नुकसान की आशंका से निपटने का एक प्रभावी हथियार बनकर उभरता है. कल क्या होगा किसी को भी पता नहीं बीमा या Insurance लेकर हम अपने भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं.Insurance के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का Insurance करवाता है और भविष्य में यदि कुछ अनहोनी हो जाती हैं, तो आपको होने वाले नुकसान की भरपाई Insurance Company करती हैं. ठीक इसी तरह यदि आप अपने वाहन का Insurance करवाते है, तो उस वाहन में होने वाले नुकसान जैसे चोरी होने, जल जाने, Accident मे होने वाले नुकसान का भुगतान Insurance Company पहले से निर्धारित की गई शर्तो के अनुसार करती है.
Insurance को यदि आसान भाषा में समझा जाये तो हम कह सकते है, की यह एक तरह का Insurance Company और व्यक्ति के बीच होने वाला एक Agreement है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को Insurance Company को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है. जिसके बदले Company अपनी Policy और Terms के अनुसार आपको होने वाले नुकसान का हर्जाना देती है.
Two Wheeler Insurance क्या है? What Is Two Wheeler Insurance
Two Wheeler Insurance एक ऐसी योजना है, जिसके अतर्गत यदि आपका वाहन चोरी हो जाता है या फिर उस वाहन से किसी तरफ की कोई दुर्घटना हो जाती है, प्राकृतिक आपदा के कारण आपके वाहन को किसी तरह की कोई हानी होती है, तो आपको होने वाले नुकसान से बचाती है. समानतः देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनो के लिए Motor Vehicle Act 1988 के तहत Third Party Insurance को अनिवार्य कर दिया गया है.
Two Wheeler Insurance कितने तरह का होता है? Types Of Two Wheeler Insurance
Vehicle Insurance 2 तरह का होता है.
- फुल टाइम बीमा – Full Time Insurance
- तृतीय पक्ष बीमा – Third Party Insurance
फुल टाइम बीमा – Full Time Insurance
यदि आपने अपने वाहन का Full Time Insurance करवाया है, तो आपके वाहन में होने वाले नुकसान की भरपाई Insurance Company करती है. वाहन के अलावा सामने वाले वाहन के चालक के आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा Company करती है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस – Third Party Insurance
नए वाहनो के लिए Third Party Insurance को अनिवार्य कर दिया गया है. यदि वाहन से किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो बीमा Company तीसरे पक्ष को आर्थिक सहायता देती है. यदि दुर्घटना मे तीसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो मरने वाले व्यक्ति के परिवार को Company आर्थिक सहायता देती है.
Third Party बीमा क्या होता है? What Is Third Party Insurance
हमारे वाहन से यदि किसी दूसरे वाहन को नुकसान पहुचता है, और उस नुकसान की भरपाई जिस Policy के अतर्गत किया जाता है उसे ही Third Party Insurance कहा जाता है. दूसरे व्यक्ति की संपति या फिर वाहन को हुये नुकसान की भरपाई भी Third Party Insurance में ही आती है.
Third Party Insurance में अदालती कार्रवाई, मुआवजा का जिम्मा भी Insurance Company पर ही आता है. आपके वाहन से यदि किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है और उस स्थिति मे आपके वाहन को नुकसान होता है या फिर आपको शारीरिक तरह का नुकसान होता है, तो उस स्थिति मे आपको हर्जाना लेने के लिए Comprehensive Insurance (कांप्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी) लेनी होती है.
ठीक इसी तरह अपने और हमारे वाहन पर सवार व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने पर यदि आप हर्जाना लेना चाहते है, तो आपको Personal Accident Cover (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) लेना होता है. हालाकी नए नियम के अनुसार Third Party बीमा लेते हुये आपको 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना (Personal Accident Insurance) अनिवार्य है.
Third Party बीमा क्या होता है? What Is Third Party Insurance
Third Party बीमा या Third Party Insurance को समझने से पहले हमें प्रथम पक्ष, (First Party) द्वितीय पक्ष (Second Party) और तृतीय पक्ष (Third Party) को समझना जरूरी है तभी हम Third Party Insurance के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे. चलिए जानते हैं Third Party Insurance क्या होता है? What Is Third Party Insurance
प्रथम पक्ष क्या होता है? What Is The First Party
Insurance मे हर पहलू का अलग-अलग मतलब होता है, जिसके चलते कई व्यक्ति बीमा कंपनियो के नियम समझने मे काफी परेशान हो जाते है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. प्रथम पक्ष को आसान भाषा में यदि समझा जाए तो हम कह सकते है, जो बीमा करवाता है वह प्रथम पक्ष होता है. यानि की वाहन मालिक.
द्वितीय पक्ष क्या होता है? What Is The Second Party
जब आप Insurance करवाते है तो आप प्रथम पक्ष होते और जो बीमा करता है, याने की बीमा Company वह द्वितीय पक्ष होती है.
तृतीय पक्ष क्या होता है? What Is The Third Party
प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के अलावा अब बारी आती है Third Party की तो तृतीय पक्ष के अंतर्गत अन्य व्यक्ति और अन्य सामान आता है. Third Party Insurance का फायदा ना तो प्रथम पक्ष को होता है और ना ही द्वितीय पक्ष को होता है इस Insurance का फायदा Third Party यानी कि तीसरे पक्ष को होता है. Insurance लेने वाले व्यक्ति की गाड़ी से यदि किसी अन्य व्यक्ति के वाहन, संपत्ति, या स्वयं व्यक्ति को किसी तरह की कोई हानि होती है तो उसे बीमा Company से मुआवजा मिलता है.
Third Party Insurance करवाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यदि किसी हादसे मैं दूसरे व्यक्ति के वाहन या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई का जिम्मा Insurance लेने वाले व्यक्ति के सर पर नहीं आता है बीमा Company सभी तरह का खर्चा और मुकदमा का खर्चा भी अपने जिम्मे ले लेती है. Third Party Insurance एक तरह का जवाबदेही बीमा होता है इसलिए इसे Third Party Liability Only Insurance या फिर Liability Insurance भी कहा जाता है.
Third Party Insurance वाहन के अलावा किस चीज का किया जाता है?
Third Party Insurance वाहन तक ही सीमित नहीं है. आप चाहे तो मशीन उपकरण या फिर निर्माण के दौरान किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है या किसी व्यक्ति को चोट लगने के अलावा किसी तरह का नुकसान होने की आशंका होती है तो आप उसका भी Third Party Insurance करवा सकते हैं.
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या है? What Is Personal Accident Insurance
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कैसे करवाएं? How To Get Personal Accident Insurance) यदि आपके मन में भी इस तरह का सवाल आ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि Third Party Insurance के साथ 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Insurance) को अनिवार्य कर दिया गया है यदि आप Third Party Insurance करवाएंगे तो आप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना अनिवार्य है.व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सिर्फ छोटे वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह के मोटर वाहन जैसे Bike, Scooter, Car और सभी तरह के Commercial Vehicles पर यह नियम लागू होता है.
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के फायदे – Benefits Of Personal Accident Insurance
यदि आपने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया है तो इसका फायदा वाहन के स्वामी यानी कि Owner-Driver को मिलता है. यदि आपने अपने वाहन के साथ Compulsory Personal Accident Cover ले रखा है तो आपको फिर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है.
Third Party Insurance में शामिल किए जाने वाले नुकसान? Damages To Be Covered In Third Party Insurance
Third Party Insurance में निम्नलिखित तरह के नुकसान कवर किए जाते हैं जैसे –
- अन्य व्यक्ति की शारीरिक क्षति या मौत
- दूसरे व्यक्ति के वाहन या फिर वाहन पर लगे हुए उपकरणों को हुआ नुकसान.
- अन्य व्यक्ति के सामान घर दीवार या संपत्ति को हुए नुकसान.
- जिस वाहन का Insurance है उसके मालिक/ ड्राइवर की मौत (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत)
- जिस वाहन का Insurance है उसके मालिक/ ड्राइवर को विकलांगता (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत)
Third Party Insurance के तहत शामिल न किए जाने वाले नुकसान – Damages Not Covered Under Third Party Insuranc
Third Party Insurance के तहत कई तरह के नुकसान को Third Party में शामिल नहीं किया जाता है जैसे-
- दुर्घटना में आपके स्वयं के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई Insurance Company नहीं करती है.
- यदि आपका वाहन चोरी हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है तो आप Company से मुआवजा लेने के हकदार नहीं होते हैं.
- आपके वाहन से कोई दुर्घटना में यदि आपको कोई चोट आती है तो उस पर भी आपको किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है.
Third Party Insurance की एक यही सबसे बड़ी कमी होती है जिससे पूरा करता है Comprehensive Insurance. इस Insurance के अंतर्गत Third Party Insurance के साथ-साथ आपको First Party Insurance की Facility भी दी जाती है यानी कि यदि आपने Comprehensive Insurance लिया हुआ है तो दुर्घटना की स्थिति में आपके वाहन को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाता है
Third Party Insurance के फायदे – Benefits Of Third Party Insurance
कई व्यक्ति सोचते हैं कि Third Party Insurance करवाना के बाद बीमा कराने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होता आपकी यह बात तो सही है लेकिन इससे Insurance कराने वाले व्यक्ति को किसी तरह का कोई घाटा भी नहीं होता है. सामान्यतः देखा जाए तो Third Party Insurance सभी तरह के वाहन दुर्घटनाओं में होने वाले आर्थिक नुकसान से वाहन मालिक को बचाती है. कई बार देखा जाता है कि दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति की हैसियत आप से कई गुना ज्यादा होती है ऐसे में यदि हर्जाने की स्थिति आती है तो बीमा Company यह हर्जाना देती है.
Third Party बीमा कौन जारी करता है? Who Issues Third Party Insurance
सभी वाहन स्वामियों के लिए Third Party बीमा अनिवार्य होता है इसीलिए साधारण बीमा कंपनियां- General Insurance Companies इस तरह के Insurance की Facility प्रदान करती है. जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी तरह के Insurance के लिए General Insurance Company होती है यह कंपनियां Vehicle Insurance के अलावा Travel Insurance, Health Insurance, Property Insurance, Home Insurance की Facility भी उपलब्ध कराती है
- जनरल इंश्योरेंस कम्पनी – General Insurance Company
- न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – New India Assurance Company Limited
- नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – National Insurance Company Limited
- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – Reliance General Insurance Company Limited
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
- बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
- एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – HDFC Ergo General Insurance Company Limited
- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – ICICI Lombard General Insurance Company Limited
- चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी – Cholamandalam MS General Insurance Company
- द ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – The Oriental Insurance Company Limited
- यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड – United Insurance Company Limited
Third Party बीमा कहां से खरीदें? Buy Third Party Insurance?
सभी तरह के वाहन बेचने वाली कंपनियां General Insurance Companies से गठबंधन करके रखती है, जिसके तहत वह अपने वाहन शोरूम या फिर Vehicle Sales Center पर ही वाहन बीमा कराने की Facility Customer को देती है. लेकिन आप चाहे तो किसी भी General Insurance Company के Office जाकर अपने वाहन का बीमा खरीद सकते हैं. आप चाहें तो इन कंपनियों की Website पर जाकर भी Online Vehicle Insurance करा सकते हैं.आप अपनी Facility अनुसार Third Party Insurance या फिर Comprehensive Insurance अपने वाहन का करवा सकते हैं. Insurance में आप जितनी ज्यादा Facility बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही आपकी Insurance Premium बढ़ती जाएगी.
Third Party बीमा Online कैसे खरीदें? How To Buy Third Party Insurance Online
Online Third Party Insurance खरीदने के दो तरीके होते हैं आप अपनी Facility अनुसार दोनों ही तरीकों में से किसी एक का चयन करके अपने वाहन का Third Party Insurance करवा सकते हैं.
1. इंश्यारेंस एग्रीगेटर की Website से – Insurance Aggregator Website
2. डायरेक्ट बीमा Company Website से – Direct Insurance Company Website
इंश्यारेंस एग्रीगेटर – Insurance Aggregator
- Policybazaar.Com
- Coverfox.Com
- Www.Bankbazaarinsurance.Com
- Www.Comparepolicy.Com
- Www.Policyx.Com
Online Third Party Insurance कैसे करें? How To Do Third Party Insurance Online
किसी भी Insurance Company से Online Third Party Insurance कराने की Process बहुत ही सरल एवं आसान होती है अगर कि आपको कुछ आसान से Steps Follow करने होंगे जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने वाहन का Third Party Insurance करवा सकते हैं.
- सबसे पहले आपको Company की Website Open करना है.
- Home Page पर आपको कई Link दिखाई देंगे जिनमें आपको अपने वाहन अनुसार Insurance Option Select करना है.
- अब आपको अपने वाहन के बारे में मांगी गई सभी डिटेल्स को सही से Enter करना है जैसे अपना Name, Email ID, Mobile Number Vehicle Registration Number सही से Enter करें.
- अब आप को Gate Coat पर Click करना है जिसके बाद आपके सामने Company की ओर से दी जा रही Policy के Premium रकम के बारे में जानकारी दी जाएगी.
- सभी जानकारी को सही और सटीक तरीके से जानने के बाद आप अपने Insurance Policy का चयन करें और आप से मांगी गई सभी जानकारियों को Enter कर दीजिए अंत में आपको Insurance Premium का भुगतान करके Policy खरीदने की Process को पूरा कर पाएंगे.
Third Party Insurance Claim कैसे करें? How To Claim Third Party Insurance
Third Party Insurance के अंतर्गत यदि आपके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो आप जल्द से जल्द Insurance Claim की Process (Insurance Claim Process In Hindi) को प्रारंभ कर दें. Third Party Insurance Claim की Process बहुत ही सामान्य हैं हालांकि Insurance Claim Process में कानूनी Process भी शामिल होती है. दुर्घटना के तुरंत बाद ही आपको Police को सूचना देते हुए FIR दर्ज करानी होती है साथ ही वाहन मालिक का दायित्व होता है कि आप को हुए नुकसान के बारे में बीमा Company को जल्द ही सूचित कर दें. Third Party Insurance Claim में आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिनके बिना आप Claim नहीं कर पाएंगे इसलिए सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि Insurance Claim की Process में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े.
Third Party Insurance Claim के दस्तावेज – Third Party Insurance Claim Documents
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी – Copy Of Driving License
- पॉलिसी – Policy
- FIR की कॉपी – Copy Of FIR
- वाहन आरसी – Vehicle Rc
- Claim Form (Signed By The Insured Person) – Claim Form
- आवश्यक स्टांप – Claim Form
- कमर्शियल वाहनों के फिटनेस और परमिट – Commercial Vehicle Fitness And Permits
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम प्रक्रिया – Third Party Insurance Claim Process
यदि आपके वाहन से कुछ दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना के स्थान से अपना वाहन हटाने से पहले आपको वाहन में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें लेना बहुत ही जरूरी होता है. Claim Form में आपको सही ढंग से और विस्तार से आपके साथ घटित हुई घटना का वर्णन किया जाना चाहिए. दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो सबसे पहले उसे नजदीकी किसी अस्पताल में ले जाएं और उसका उपचार कराएं यदि Hospital में किसी भी तरह का कोई भुगतान करना है तो इस बारे में बीमा Company को तत्काल ही सूचना देना चाहिए, ताकि आपको Insurance Claim का फायदा मिल सके.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा – Time Limit For Registration Of Third Party Insurance Claim
यदि आपने अपने वाहन का Third Party Insurance करवाया है और आपके वाहन से किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस बात की जानकारी आपको जल्द से जल्द बीमा Company को देना चाहिए हालांकि बीमा Company का कोई लिखित नियम तो नहीं लेकिन फिर भी हमें दुर्घटना के 24 से 48 घंटे के भीतर ही Company को दुर्घटना के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है.
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